केरल

Supreme Court केरल हाई कोर्ट में हैंडियों की परेड के दौरान मंदिर उत्सव पर रोक लगा दी

Kiran
20 Dec 2024 7:02 AM GMT
Supreme Court केरल हाई कोर्ट में हैंडियों की परेड के दौरान मंदिर उत्सव पर रोक लगा दी
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Kerala केरल : केरल के प्रतिष्ठित त्रिशूर पूरम उत्सव के आयोजकों और भक्तों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें मंदिर उत्सवों के दौरान हाथियों की परेड पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ ने फैसला सुनाया कि केरल बंदी हाथी (प्रबंधन और रखरखाव) नियम, 2012 के साथ टकराव करने वाले किसी भी हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक रहेगी।
हाईकोर्ट ने पहले परेड करने वाले हाथियों के बीच तीन मीटर की दूरी बनाए रखने का आदेश दिया था और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच सार्वजनिक सड़कों पर उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी थी। इन निर्देशों को "अव्यवहारिक" बताते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि इस तरह के उपाय लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं के संचालन में बाधा डाल सकते हैं।
पूरम उत्सव का आयोजन करने वाले थिरुवम्बाडी और परमेक्कावु देवस्वोम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल
सिब्बल
ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों ने 250 साल पुरानी परंपरा को खतरे में डाल दिया है जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हाथियों के बीच तीन मीटर का अंतर बनाए रखना संभव नहीं है और बताया कि उत्सव के दौरान भक्तों के घायल होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया (इच्छुक व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती) के सिद्धांत का संदर्भ देते हुए टिप्पणी की, "यदि भक्त हाथियों की उपस्थिति के बावजूद भाग लेना चुनते हैं, तो वे जोखिम उठा रहे हैं।"
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